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दो पहिया वाहन चालक हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट करें धारण

 दो पहिया वाहन चालक हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट करें धारण 



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  देवास, 06 सितंबर 2023/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी देवास ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर ने दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं व्यक्तियों को निर्देशित करें कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट को नियमित रूप से धारण करें। उन्होंने कहा कि इसका पालन सभी से करवाएं। 

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी देवास ने कहा कि जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थानों, समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी कर्मचारी-अधिकारियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट एवं सीटबेल्ट धारण करें। उन्होंने सभी उद्योगों, कारखानों एवं अशासकीय संस्थाओं के कार्यालय प्रमुख भी उनके कार्यालय के सभी कर्मचारी-अधिकारियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के अधिकारी, संरपंच, सचिव, आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकताओं, ग्राम कोटवार, नगर सुरक्षा समिति, ग्राम सुरक्षा समिति, एनसीसी एवं एनएसएस के छात्र-छात्राओं के माध्यम से हेलमेट और सीट बेल्ट धारण कराये जाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा नागरिकों को इसके महत्व के बारे में बताएं।

उन्होंने जिले के प्रमुख स्थानों जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, माल आदि पर होर्डिंग, बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर एवं पम्पलेट्स के माध्यम से तथा जिले में संचालित डायल 100,108  एवं नगर पालिका / नगर निगम के वाहन आदि के माध्यम से हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करने संबंधी संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित ऑटो मोबाइल दुकानों पर बैनर/ फ्लेक्स के माध्यम से हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करने के संबंध में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करें।