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यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायतों के निराकरण के लिए दल गठित

 यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायतों के निराकरण के लिए दल गठित


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देवास 18 सितम्बर 2023/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Civil Appeal No 2482 of 2014 titled Aureliano Fernandes Vs State of Govt. Goa and ors in the Supreme Court of India में दिये गये निर्दशों के पालन में देवास जिले में स्थित सभी कार्यालयों में POSH ACT के प्रावधान अनुसार शिकायत समितियों के गठन करने के आदेश हैं। जिसमें आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति गठित किये जाने का उल्लेख किया गया है। आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने समिति का गठन किया है।

गठित समिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेलम बघेल, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीमती सोनल भाटी, सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग विभाग श्रीमती सपना चौहान खर्ते तथा उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्रीमती संगीता यादव शामिल है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि गठित दल यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 एवं संसोधित 2023 के प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे।

जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि यदि किसी संगठन में 10 या अधिक कर्मचारी नहीं है वहां आंतरिक समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हर जिले में एक स्थानीय समिति (एलसी) स्थापित की जाएगी जो एलसी महिला कर्मचारियों से यौन उत्पीडन की शिकायतें स्वीकार करेगा तथा उस पर प्रदत्त दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।