मोटर व्हीकल एक्ट के नवीन संशोधनों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन
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देवास 28 अगस्त 2023/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह के निर्देशन में 28 अगस्त सोमवार को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जारी दिशा निर्देशों के संबंध में समस्त हितधारकों को जागरुक किए जाने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के सभागृह में किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गौहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जारी दिशा निर्देशों पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरांत रिसोर्स पर्सन प्रथम जिला न्यायाधीश श्री मनीष सिंह ठाकुर, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रीमती सोनल पटेल एवं श्री यशपाल सिंह जिला रजिस्ट्रार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में समस्त हितधारकों(पुलिस, बीमा कंपनी, न्यायपालिका आदि) को जारी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की।
नवीन निर्देशानुसार एफआईआर/एफएआर 48 घंटे में दर्ज की जाना चाहिए एवं बीमा कंपनी की जांच रिपोर्ट 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही आरटीओ द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन दिए गए निर्देशों अनुसार कराकर प्रस्तुत करना चाहिए एवं प्रथम स्तर पर क्लेम प्रकरणों में एफआईआर/एफएआर के पश्चात बीमा कंपनी द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है तो पक्षकार की सहमति से प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर ही निराकृत होने की संभावना होती है।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भदौरिया सहित अन्य थाना प्रभारीगण, बीमा कंपनियों के पदाधिकारी, बीमा कंपनी एवं क्लैमेंट अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउसिल के अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल द्वारा किया गया।

