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कलेक्टर श्री गुप्ता की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक संपन्न


कलेक्टर श्री गुप्ता की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक संपन्न


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फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का कार्य प्रारंभ

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05, 06, 26 एवं 27 अगस्त को बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे संपर्क-कलेक्टर श्री गुप्ता

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जिले में कुल 11 लाख 88 हजार 6 मतदाता

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देवास, 02 अगस्त 2023/ कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता की कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका मिमरोट, बीजेपी से श्री ओम जोशी, श्री मनोहर जाघव, कांग्रेस श्री मनोज राजानी, डॉ. मंसूर शेख, बीएसपी से श्री संजय सांगते सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र के जारी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके तहत निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 02 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुआ। जिसमें दावे आपत्ति 02 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए विशेष कैंप दिनांक 12,13, 19, 20 अगस्त को लगाए जाएंगे। साथ ही दिनांक 05, 06, 26 एवं 27 अगस्त को बीएलओ घर-घर जाएंगे तथा मतदाता सूची के अपडेशन के लिए संपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे आपत्तियों का निराकरण 22 सितंबर 2023 को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।

दावे आपत्ति सम्मिलित किए जाने के तरीके

बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि मतदाता निर्वाचक नामावली के लिए दावे आपत्ति सम्मिलित किए जाने हेतु ऑफलाइन एवं ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके के लिए मतदाता आवेदक को मतदान केंद्र पर बीएलओ के पास निर्धारित फॉर्म जमा करना होगा। रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित फॉर्म जमा करके कर सकते हैं। साथ ही विद्यालय/महाविद्यालय में कैम्पस एम्बेसेडर के पास निर्धारित फॉर्म जमा करके भी किया जा सकता हैं।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन तरीके के लिए मतदाता आवेदक को NVSP (National Voter Services Portal) http://www.nvsp.in पर स्वयं के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा VHA (Voter Helpline Mobile App)  पर स्वयं के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं या फिर बीएलओ के मोबाइल एप्प के माध्यम से भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्राप्त किए गए सभी आवेदनों (फॉर्म 06,07,08) की सूची (09,10, 11) का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की वेबसाइट पर किया जाएगा। जहां से कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की प्रति सप्ताह समस्त आवेदनों (फॉर्म 06,07,08) की सूची की प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त 1399 मतदान केंद्रों पर अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त कर पुनरीक्षण कार्य में सहयोग कर सकता है। नियुक्त बीएलए की सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम जुड़वाएं

बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी ऐसे समस्त मतदाता जिनकी आयु दिनांक 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, वे अपने नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकेंगे। बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची की मुद्रित प्रति (फोटो सहित) एवं साफ्ट कापी (डीव्हीडी फोटो रहित) निःशुल्क प्रदाय की जावेगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं नामावली में नाम जोड़ने निरसन एवं संशोधन करने के संबंध में स्वीप गतिविधियों, सोशल मिडिया प्लेटफार्म (टिविटर हैंडल, फेसबुक आदि) के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। 

जिले में मतदाताओं की संख्या

बैठक में बताया गया कि दिनांक 05 जनवरी 2023 को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची तथा दिनांक 02 अगस्त 2023 को प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची अनुसार जिले की समस्त पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 लाख 88 हजार 06 (1188006) मतदाता हैं। जिनमें 6 लाख 9 हजार 839 पुरूष तथा 5 लाख 78 हजार 155 महिला मतदाता है तथा 12 अन्य मतदाता है। जिले की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 28 हजार 613 हैं, जिनमें 01 लाख 18 हजार 178 पुरूष तथा 01 लाख 10 हजार 435 महिला मतदाता है तथा अन्य मतदाता शून्य है। देवास विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 75 हजार 753 मतदाता है, जिनमें 01 लाख 40 हजार 115 पुरूष तथा 01 लाख 35 हजार 634 महिला मतदाता है तथा 04 अन्य मतदाता है। हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 2 हजार 800 मतदाता है, जिनमें 01 लाख 3 हजार 698 पुरूष मतदाता तथा 99 हजार 99 महिला मतदाता है तथा हाटपीपल्या में 03 अन्य मतदाता है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 31 हजार 810 मतदाता है, जिनमें 1 लाख 19 हजार 838 पुरूष तथा 01 लाख 11 हजार 971 महिला मतदाता है तथा 01 अन्य मतदाता है। बागली विधानसभा क्षेत्र में  2 लाख 49 हजार 30 मतदाता है, जिनमें 1 लाख 28 हजार 10 पुरूष मतदाता तथा 01 लाख 21 हजार 16 महिला मतदाता है तथा 4 अन्य मतदाता है।

दावे आपत्ति हेतु विभिन्न प्रकार के फार्म्स एवं आवश्यक दस्तावेज

बैठक में बताया गया कि फोटो निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने निरसन करने एवं दर्ज विवरण में संशोधन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित किये गये फार्म्स एवं उनके साथ आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों को लगाना होगा। उन्होंने बताया कि नामावली में नाम जोड़ने के लिए फार्म 6 के साथ जन्म दिनांक के प्रमाण संबंधी दस्तावेज, पते के प्रमाण संबंधी कोई दस्तावेज, आधारकार्ड, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा।


नामावली से नाम हटाने हेतु

बैठक में बताया गया कि नामावली से नाम हटाने के लिए फार्म 7 के साथ आवेदन करना होगा। जिसमें नामावली में दर्ज किसी नाम पर आक्षेप लिये जाने अथवा किसी के द्वारा नवीन नाम जोड़े जाने हेतु सम्मिलित किये गये फार्म-6 पर आक्षेप लिये जाने हेतु।

मतदाता नामावली में फार्म 8 उपयोग हेतु

बैठक में बताया गया कि मतदाता नामावली में फार्म 8 उपयोग मतदाता इनके लिए कर सकते हैं जिनमें मतदातों के दर्ज विवरण में संशोधन हेतु, एक ही विधानसभा क्षेत्र में पते में संशोधन हेतु, एक विधानसभा क्षेत्र से अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु,• डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने हेतु, दिव्यांग मतदाता (PWD Voters) की मार्किंग के लिये,विशेष मतदाता (VIP Voters) की मार्किंग के लिये कर सकते हैं। इसके आवश्यक दस्तावेज तथा चाहे गये संशोधन संबंधी कोई दस्तावेज लगाना होगा। मतदाता द्वारा वोटर आईडी कार्ड यदि गुम अथवा नष्ट होने के कारण डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ संबंधित क्षेत्र के थाने पर प्रस्तुत किये गये आवेदन की प्रति आवश्यक होगी। अन्य सभी प्रकार के संशोधनों के कारण रिप्लेस्ड वोटर आईडी कार्ड प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर पुराने वोटर आईडी कार्ड को जमा कराना आवश्यक होगा। नवीन मतदाता हेतु नवीन वोटर आईडी कार्ड अथवा संशोधन उपरान्त प्रदाय किये जाने वाले समस्त वोटर आईडी कार्ड मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिये गये निवास के पते पर "निःशुल्क" प्राप्त होंगे।