देवास जिले में कोटपा अधिनियम के तहत लगातार की जा रही है कार्रवाई वसूला अर्थदण्ड
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देवास, 14 जुलाई 2023/ कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के आदेशानुसार जिले में कोटपा अधिनियम के तहत जन जागरूकता अभियान एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधी प्रशासन श्रीमती निर्मला सोमकुंवर ने बताया कि भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला देवास द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला देवास द्वारा एम.जी. हॉस्पिटल परिसर देवास में धूम्रपान करते पाये जाने वाले व्यक्ति लालचंद रजवानिया पिता श्री मांगीलाल रजवानिया निवासी- मक्सी रोड महाराज के महल के सामने देवास तथा अयुब खान पिता श्री यासीन खान निवासी- ग्राम काछी गुराडिया तहसील सोनकच्छ जिला देवास पर अधिनियम की धारा 4 के तहत चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड एम.पी.टी.सी. द्वारा वसूला गया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से अर्थदण्ड वसूला गया तथा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करने की हिदायत दी गई। भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध संबंधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

