देवास जिले में नेशनल लोक अदालत 13 मई को विद्युत उपभोक्ताओं को दी जायेगी छूट
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देवास 12 मई 2023/ कार्यपालन यंत्री (शहर) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने बताया कि जिले में 13 मई(शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के लंबित प्रकरण में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलु, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्व शक्ति के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जायेगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर-कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त हो ने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूटदी जायेगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।