इंदौर की युवती और जबलपुर के सिहोरा का रहने वाला मुस्लिम युवक हसनैन अंसारी की ''शादी पर न्यायालय का ब्रेक'' लग चुका है... इस शादी को जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवैध माना है... खबरों के अनुसार, इस मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने की... उक्त खंडपीठ ने जस्टिस जीएस अहलूवालिया के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम युवक या युवती की दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के तहत अवैध मानी जाएगी... मालूम हो कि इस मामले में युवती के पिता ने तो न्यायालय की शरण ली ही, वहीं अन्य हिन्दू संगठन भी इस शादी के विरोध में थे... युवती के पिता के वकील अशोक लालवानी ने मीडिया को बताया कि जस्टिस विशाल घगट की अदालत ने 12 नवम्बर को होने वाली शादी पर फिलहाल रोक लगाई है... मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी... श्री लालवानी के मुताबिक धारा 4 में साफ उल्लेख है कि अगर किसी एक पक्ष की पहले से पत्नी है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता है ।
