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अभ्यर्थी के लिए आपराधिक प्रकरणों के प्रकाशन संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश



अभ्यर्थी के लिए आपराधिक प्रकरणों के प्रकाशन संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश


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     देवास 03 नवम्‍बर 2023/ विधानसभा निर्वाचन-2023 लडने वाले अभ्यर्थी के लिए आपराधिक प्रकरणों के प्रकाशन संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किये है। जिसके अनुसार अभ्‍यर्थी को राष्‍ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्‍करण की संख्‍या डीएवीपी/ऑडीट ब्‍यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्‍यूनतम 75 हजार या उससे अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्‍य में सर्कुलेशन हो तथा इसी प्रकार ऐसे स्‍थानीय समाचार पत्रों जिनमें संख्‍या डीएवीपी/ऑडीट ब्‍यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्‍यूनतम 25 हजार हो में प्रकाशन प्रथम प्रकाशन अभ्‍यर्थिता वापसी दिनांक 04 दिवस के अन्‍दर (दिनांक 02 नवम्‍बर से 06 नवम्‍बर), द्वितीय प्रकाशन 07 नवम्‍बरसे 10 नवम्‍बर के मध्‍य और तृतीय प्रकाशन 11 नवम्‍बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्‍बर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवम्‍बर तक) किया जाना है।