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कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने 03 आरोपियों को किया जिलाबदर

 कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने 03 आरोपियों को किया जिलाबदर



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     देवास 16 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरो‍पियों को जिला बदर किया है। जिसमें संदीप पिता ओमप्रकाश उम्र 27 साल निवासी बरोठा को एक वर्ष तथा अभिषेक पिता प्रकाश साहू उम्र 23 साल निवासी मण्‍डी गेट खातेगांव को छ: माह एवं सद्दाम खां पिता अब्दुल खां उम्र 32 साल निवासी कन्‍नौद को छ: माह के लिए जिला बदर किया है।


     कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।