देवास विकास योजना 2035 मास्टर प्लान (प्रारूप) राजपत्र के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित
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राजपत्र की प्रति संभाग आयुक्त उज्जैन, कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश देवास के कार्यालयों में 12 सितम्बर तक उपलब्ध
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देवास 08 सितम्बर 2023/ उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश देवास ने बताया कि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत देवास विकास योजना 2035 मास्टर प्लान (प्रारूप) की एक-एक प्रति संभाग आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, कलेक्टर जिला देवास, आयुक्त नगर पालिक निगम देवास एवं उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश देवास के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए 12 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। उक्त अवधी अवसान होने के पूर्व कोई भी व्यक्ति प्रारूप विकास योजना के संबंध में लिखित आपत्ति/सुझाव आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, कलेक्टर जिला देवास, आयुक्त नगर पालिक निगम देवास एवं उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश देवास के कार्यालयों में या ई-मेल आईडी obj-sugg-dewas@mp.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।
