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नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला करने वाले आरोपियों, शहर काजी व अन्य आरोपियों पर न्यायालय द्वारा आरोप तय

 नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला करने वाले आरोपियों, शहर काजी व अन्य आरोपियों पर न्यायालय द्वारा आरोप तय 




देवास। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत परिवाद क्रमांक 173/2017 के आधार पर सुनवाई के उपरांत नमाजियों पर हमला करने वाले शहर काजी अबुल कलाम व सत्रह अन्य आरोपियों पर न्यायायलय द्वारा आरोप तय कर दिये गये है व न्यायालय द्वारा प्रकरण को ट्रायल के लिए पेशी दिनांक 25 अगस्त 2023 कर दी गई है। 

यह था मामला 

न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2016 को परिवादीगण मेहमूद शेख, एवं अन्य 60-70 नमाजी मोहर्रम के मौके पर ईदगाह जामा मस्जिद में हर साल की तरह आशुरा की नमाज व दुआ व आशुरा के मुताबिक दीन की बातें सीखने के लिये उपस्थित हुए थे। तभी प्रस्तावित आरोपीगण के करीब 20-25 लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर परिवादीगण को मारने की नियत से मस्जिद में प्रवेश किया तथा उन्हें मां बहन की गालिययां दी तथा उनके साथ मारपीट की। परिवादीगण जो कि सूफी विचारधारा के लोग है तथा आतंकवाद के खिलाफ कार्यक्रम करते है तथा मुस्लिम नौजवानों को कट्टरता की भावना तथा आतंकी विचारधारा से बचाने का कार्य किया जाता है। आरोपीगण के द्वारा परिवादी की धार्मिक भावना को ठेंस पहुंचाकर नमाज पढ़ने से रोका गया होने से परिवादीगण मोहर्रम के पर्व पा नमाज पढ़ने से वंचित होने से उन्हंे गंभीर मानसिक संत्रास कारित हुआ है। परिवादीगण द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, एवं अन्य माध्यमों में शिकायत की है। आरोपीगण उन्हें धमकी देतेे रहते हैं। परिवादीगण को आरोपीगण से अपनी जान का खतरा उत्पन्न हो गया है। अत आरोपीगण के विरूद्ध परिवाद में संज्ञान लिया जाकर धारा 294, 323, 506/34 भा.द.सं. में प्रकरण दर्ज किया जावे। 

प्रकरण का अवलोकन किया गया । परिवादीगण ने अपने न्यायालयीन कथनों में सारत व्यक्त किया कि दिनांक 12.10.2016 को जब वे नमाज अदा कर रहे थे तब प्रस्तावित आरोपीगण असरफ घोसी, शहर काजी अबुल कलाम, अब्दुल रउफ कोहिनूर, आबिद नगाडा, सबरेज अफजल राडा, इरफान शेख, शाहिद मोदी (जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ), तारीक शेख, साजिद नगाड़ा, जफिरउद्दीन मौलाना, हाफिज मंसूरी (पाकिजा), मो. इकबाल घोसी, असलम कसेरा, रियाज शेख, सलीम शेख, यामीन शेख, इमरान कसेरा ने उनके साथ नमाज की हालत में मारपीट की, मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में परिवादी द्वारा प्रस्तुत समाचार पत्रों की प्रतिलिपि को उनके कथनों के आलोक में विचार में लिया जावे तो यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रस्तावित आरोपीगण ने एक साथ मस्जिद में प्रवेश किया और परिवादीगण के साथ मारपीट की जिससे यह आभासित होता है कि आरोपीगण सामान्य उद्देश्य में उक्त काम को अंजाम दे रहे थे। 

फलत उपरोक्त समग्र विवेचना पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध धारा 323 सहपठित धारा 149 भा.द.स. के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है । अत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 सहपठित धारा 149 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाता है।