*देवास जिले में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही*
*ऑटो से 07 पेटी अवैध मदिरा परिवहन करते तीन आरोपीयो को गिरफ्तार किया*
*जप्त मदिरा एवम ऑटो की कीमत 92750 रुपए*
*एक प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवम 34(2) के तहत पंजीबद्ध*
* कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋषव गुप्ता के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में* एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुशवाह के नेतृत्व में दिनांक 05.07.2023 को आबकारी वृत्त देवास अ में मुखबिर सूचना के आधार पर राजोदा जेल चौराहा से मीठा तालाब रोड पर ऑटो रिक्शा क्रमांक एमपी 41 आर 1601 से परिवहन कर ले जाई रही 07 पेटी अवैध मदिरा जप्त कर आरोपीगण वीरेंद्र चौहान, गिरीश और दर्शन तीनो मल्हार कालोनी जिला देवास को आबकारी अधिनियम की धारा 34(१) क व 34(२) के तहत गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जप्त मदिरा कुल 350 पाव ,मदिरा की मात्रा 66 बल्क लीटर बरामद की गई, बरामद मदिरा एवम ऑटो रिक्शा का बाजार मूल्य 92750/,रुपए है। प्रकरण में विवेचना जारी है।
उक्त की कार्यवाही में *आबकारी उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया , आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, नगर सैनिक किशोर * सम्मिलित थे, इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।


