पंचायत उप निर्वाचन के लिये मतदान 22 जुलाई को
जिले में एक जनपद पंचायत सदस्य, चार सरपंच एवं तीन पंच पदों के लिए होगा उप निर्वाचन
पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू
देवास, 02 जुलाई 2025/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पंचायत उप निर्वाचन के लिये मतदान 22 जुलाई को होगा। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य एक जुलाई से प्रारंभ हो गया है। नाम निर्देशन पत्र 8 जुलाई तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 9 जुलाई को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 11 जुलाई है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा। मतदान 22 जुलाई को सुबह से 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
जिले में जनपद पंचायत देवास में जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 01 में उप निर्वाचन, जनपद पंचायत देवास की ग्राम पंचायत गदईशापिपल्या में सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन, जनपद पंचायत बागली की ग्राम पंचायत मेंडिया एवं पीपरी में सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन तथा जनपद पंचायत कन्नौद की ग्राम पंचायत कुसमानिया में सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन होना है।
जनपद पंचायत देवास अंतर्गत पंच पद के लिए ग्राम पंचायत पर्वतपुरा वार्ड क्रमांक-7, ग्राम पंचायत मिर्जापुर वार्ड क्रमांक-9 तथा जनपद पंचायत टोंकखुर्द में पंच पद के लिए ग्राम पंचायत पिपल्या सडक वार्ड क्रमांक-4 में उप निर्वाचन होना है। इन सभी जनपद पंचायत सदस्य वार्ड एवं संबंधित ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है तथा मध्य प्रदेश सम्पति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के पालन के लिए आदेश जारी किये गये है एवं आदेश का पालन करवाने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये है।
पंच पद के लिये मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद 22 जुलाई को ही मतगणना होगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर मतगणना होगी एवं परिणाम की घोषणा 26 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगी। पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 29 जुलाई को होगी।