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कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने आरोपी राहुल पंवार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की

 कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने आरोपी राहुल पंवार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की


      देवास, 13 जून 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने अपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपी राहुल पंवार पिता गजराजसिंह उम्र 26 साल निवासी रालामण्‍डल पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों अन्तर्गत आरोपी राहुल पंवार के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है।


     आरोपी राहुल पंवार को तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा। आरोपी राहुल पंवार पर आये दिन आम जनता के साथ अभद्र व्‍यवहार करना, हत्‍या, अवैध शस्‍त्र से हत्‍या का प्रयास करना, अवैध वसूली करना, शासकीय कर्मचारी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करना, अपने साथ साथियों के साथ हथियार लेकर घुमना, गुंडागर्दी कर आम जनता में दहशत पैदा करने संबंधी गंभीर अपराध पुलिस थाने में पंजीबद्ध है।