कुख्यात अपराधियों को न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने हेतु एसपी देवास श्री पुनीत गेहलोद ने प्रारंभ किया ऑपरेशन संकल्प
पेशेवर एवं समयबद्ध विवेचना , न्यायालय विचारण के दौरान समस्त आदेशिकाओं की त्वरित तामीली पर पुलिस के आला अधिकारी देंगे सतत ध्यान
बलात्संग के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और छेड़खानी के आरोपी को 3 वर्ष के कारावास से दंडित करवाने पर विवेचकगणों को एसपी ने किया सम्मानित
देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं ।
ऑपरेशन संकल्प
के तहत दिनांक 28.03.2023 को थाना बैंक नोट प्रेस पर आरोपी सद्दाम उर्फ सलमान पिता आशिक उर्फ परवान शेख उम्र 30 साल निवासी 1/1 सहयोग कॉलोनी थाना कोतवाली देवास के विरुद्ध एक नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना बैंक नोट प्रेस पर अपराध क्रमांक 225/2023 दिनांक 28.03.2024 धारा 363 भादवि का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया था । प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक राहुल परमार के द्वारा की जाकर आरोपी को दिनांक 29.03.2023 को गिरफ्तार किया गया । जिसमें ईजाफा धारा 366,376(2)(N),376(3) भादवि 3(2)(VA),3(1)(WI),3(2) SC/ST Act 5L/6,3/4,16/17 पॉक्सो एक्ट बढ़ाई गई । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 297/23 दिनांक 22.05.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 20.06.2023 को प्रकरण का चालान माननीय जेएमएफसी न्यायालय देवास पेश किया गया । बाद प्रकरण कमीट होकर माननीय न्यायालय देवास विचाराधीन रहा ।प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में *माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनुसिंह न्यायालय देवास* द्वारा आरोपी को *20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100000/- हजार रुपए के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है ।
बलात्संग के एक और अन्य प्रकरण में दिनांक 10.02.2022 को फरियादी ने थाना खातेगांव आकर सूचना दी कि आरोपी छत्रपाल पिता लक्ष्मण सिंह डोडिया राजपूत आयु 24 साल निवासी ग्राम रणगांव थाना जावर जिला खंडवा (मध्यप्रदेश) फरियादी की नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले गया है । उक्त रिपोर्ट पर थाना खातेगांव पर अपराध क्रमांक 78/2022 दिनांक 10.02.2022 धारा 363 भादवि का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक विनय बघेल के द्वारा की जाकर आरोपी को दिनांक 31.02.2022 को गिरफ्तार किया गया । जिसमें ईजाफा धारा 366,376(2)(N) भादवि 5L/6 पॉक्सो एक्ट बढ़ाई गई । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 157/2022 दिनांक 25.03.2022 को तैयार किया गया । दिनांक 22.04.2022 को प्रकरण का चालान माननीय जेएमएफसी न्यायालय देवास पेश किया गया । बाद प्रकरण कमीट होकर माननीय न्यायालय देवास विचाराधीन रहा । प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में *माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनुसिंह न्यायालय देवास* द्वारा आरोपी को *20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 9000/- हजार रुपए के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है ।
इसी प्रकार छेड़खानी के एक अन्य प्रकरण में दिनांक 15.09.2023 को थाना सतवास पर फरियादिया ने आकर सूचना दी कि मै मेरी सहेली के यहाँ गई थी आते वक्त रास्ते में आरोपी ललित नायक पिता संताष नायक उम्र 19 साल निवासी वार्ड नंबर 10 सतवास जिला देवास ने बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की । रिपोर्ट पर थाना सतवास पर अपराध क्रमांक 340/2023 दिनांक 15.09.2023 धारा 354,354(क)(2),354(घ)(2) IPC 7/8,11(iv)/12 POCSO Act 3(2)(v),3(1)(w)(i) SC/ST Act का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक आशीष राजपुत के द्वारा की जाकर दिनांक 16.09.2023 महज 24 घण्टों में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 408/2023 दिनांक 25.11.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 18.04.2024 को प्रकरण का चालान माननीय जेएमएफसी न्यायालय देवास पेश किया गया । बाद प्रकरण कमीट होकर माननीय न्यायालय देवास विचाराधीन रहा । प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में *माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनुसिंह न्यायालय देवास* द्वारा आरोपी को *03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- हजार रुपए के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है ।

