कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋषव गुप्ता द्वारा जारी आदेश के पालन में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय करने पर आबकारी विभाग देवास द्वारा कंपोजिट मदिरा दुकान सीनियर बस स्टैंड देवास को दिनांक 26.09.2024 को एक दिवस के लिए बंद किया गया तथा 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया।
