कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋषव गुप्ता द्वारा जारी आदेश के पालन में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय करने पर आबकारी विभाग देवास द्वारा कंपोजिट मदिरा दुकान नावेल्टी चौके देवास को दिनांक 27.09.2024 एवं 28.03.2024 को दो दिवस के लिए बंद किया गया तथा 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया।

