एमजीरोड पर आवागमन बाधित करने पर पुलिस ने 23 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया
सोनकच्छ :- ग्राम बीसाखेड़ी में बने सामुदायिक भवन में मंगलवार रात्रि अज्ञात कारणों से आग लग गई थी । बुधवार को सुबह करीब 11 बजे बीसाखेड़ी के कुछ ग्रामीण सोनकच्छ थाने पहुँचे और आगजनी की कायमी को लेकर थाने के सामने एमजीरोड पर बैठकर रोड जाम कर धरना देकर प्रदर्शन करने लगे जिनके खिलाफ पुलिस ने रोड पर बैठकर रोड जाम करने के अपराध में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है ।
पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार सोनकच्छ थाने पर पदस्थ एसआई राजेश बारेला ने रिपोर्ट लिखवाई कि बुधवार को थाने पर जनरल ड्युटी के समय करीबन 11 बजे सउनि एम भीमलाल ने मुझे अवगत कराया कि मंगलवार रात्रि करीबन 9.30 बजे सामुदायिक भवन बिसाखेडी में अज्ञात कारणों से हुई आगजनी की कायमी के लिये बीसाखेड़ी के निवासीगण बेवजह थाने के सामने एमजीरोड सोनकच्छ पर बैठकर रोड जाम कर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे है। तत्काल मैने जाकर देखा और घटना से थाना प्रभारी नीता देअरवाल को अवगत कराया । थाना प्रभारी देअरवाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगर कराकर सउनि सुरेश शिवहरे, प्रआर मोहन, शान्तिलाल, आर लक्ष्मण, संदीप, श्याम बिहारी शर्मा, विकास के साथ थाने के सामने एमजीरोड पर जाकर देखा तो प्रदर्शनकारी बिना किसी सूचना एवं बिना किसी अनुमति के अनाधिकृत रूप से रोड पर बैठकर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे । जिन्हें समझाईश देकर रास्ते से हटने एव चक्का जाम समाप्त करने के लिये कहा लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और प्रदर्शन करते रहे । जिससे लगभग 1 घंटा एमजीरोड पर आवागमन बाधित होकर रास्ता अवरुद्ध हुआ साथ ही आने-जाने वाले आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा जिसकी विडीयो ग्राफी की गई। उक्त लोगों द्वारा रोड पर बैठकर रोड जाम कर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की गई। उक्त घटना को थाने के पुलिस स्टाफ सहित आसपास के लोगों ने देखा है। आरोपीगण का कृत्य धारा 341, 34, 188 भादवि का दंडनीय होने से बीसाखेड़ी निवासीगण अबाराम पिता रामा, सुरेन्द्र पिता रामा, बालु पिता गोपाल, मुरली पिता दरियाव, मदन पिता बालु, सुरेश पिता आत्माराम, अमन पिता मन्दरूप, धर्मेन्द्र पिता पुंजालाल, राजपाल पिता कन्हैयालाल, सुरेश पिता नगाजी, गोवर्धन लाल पिता नरवत, आनंद पिता अंबाराम, माया पति मन्दरूप, भगवंता पति शान्ताराम, तेजुबाई पति हरि, चिंता बाई पति रामा, प्रेम बाई पति देवकरण, गोवर्धन पिता प्रहलाद चौहान, समंदतर, प्रभु पिता जग्गु, जितेन्द चौहान पिता कान्हाजी, लाला चौहान पिता धन्नालाल चौहान तथा विशाल पिता अंबाराम कुल 23 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया ।
ग्रामीणों ने देवास जाकर कलेक्टर के नाम एक आवेदन व एसपी के नाम एक आवेदन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम बिसाखेडी के भवरसिंह, अरूण, गोपाल सिंह, सिताराम के द्वारा विगत 3 जुलाई को हमे पूजा करने से रोका गया, मारपीट व गालीलोज कर जान से मारने की धमकी दी थी जिसकी हमने सोनकच्छ थाने में रिपोर्ट लिखाई थी जिसके प्रतिशोध मे दिनांक 4 जुलाई को हमारे मांगलीक भवन मे घुसकर आग लगा दी जिससे उसमें रखा सामान जल के राख हो गया तथा मांगलिक भवन क्षतिग्रस्त हो गया है । जिसकी सुचना हमने थाने में की जहां हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। हमारे खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रतिशोध कर मारपीट व आगजनी करने वालो के खिलीफ रिपोर्ट करने की कृपा करे ।


