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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा मध्स्थता जागरूकता शिविर एवं जेल लोक अदालत आयोजन किया गया

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा मध्स्थता जागरूकता शिविर एवं जेल लोक अदालत आयोजन किया गया



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     देवास 10 जून 2023/ मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में ग्राम अमरपुरा में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।


     जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया आपसी सुलह वार्ता के माध्यम से विवाद का निराकरण कराने की प्रक्रिया है। वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (मध्यस्थता केन्द्र) में राजीनामा योग्य मामलों में विवाद का निराकरण आपसी सहमति से मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय एवं निराकरण होने पर पूर्ण रूप से निराकृत होने पर अपील नहीं की जा सकती। साथ ही विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई।


     कार्यक्रम में चाईल्ड लाईन देवास के जितेन्द्र सुनारतिया ने चाईल्ड हेल्प लाईन की जानकारी दी एवं कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बालकों को चाईल्ड लाईन के माध्यम से शिक्षा संबंधि सहायता के बारे में निःशुल्क शिक्षा की नियमानुसार जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जनसाहस समाजिक संस्था से श्री चेतन गायकवाड, श्री नगजीराम, श्री भीमसिंह, श्री विनोद पटेल सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।


     जिला जेल देवास में आयोजित जेल लोक अदालत में व्यवहार न्यायाधीश सुश्री रश्मि खुराना द्वारा माह जून में आयोजित जेल लोक अदालत के संबंध में शिविर कर उपस्थित बंदियों को जानकारी दी। प्रकरण चिन्हित कर जेल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य मामलों में निराकरण किये जाने के लिए उपस्थित बंदियो को जानकारी प्रदान दी। कार्यक्रम में श्री हरिकिशोर शर्मा वरिष्ठ लिपिक जिला प्राधिकरण, उपजेल अधीक्षक श्री अनिल दुबे एवं जेल प्रहरी श्री अभिनंदन पटेल उपस्थित थे।