नेशनल लोक अदालत में 2923 प्रकरणों का निराकरण कर 09 करोड़ 01 लाख रूपये के अवार्ड पारित किए गए
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 13 मई 2023 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की द्वितीय ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।
विशेष न्यायाधीश एवं नेशनल लोक अदालत के प्रभारी श्री दिनेश प्रसाद मिश्र द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने व्यक्त किया कि लोक अदालत का महत्व यह है कि इसमें न कोई पक्ष जीतता है और न ही कोई पक्ष हारता बल्कि पक्षकारों के मध्य सौहार्द्रता के माहौल में प्रकरण का निराकरण हो जाता है। कार्यक्रम में श्रीमती सविता सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती कृष्णा परस्ते तृतीय जिला न्यायाधीश, श्री मनीष सिंह ठाकुर प्रथम जिला न्यायाधीश, डॉ. कु. महजबीन खान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्रीमती सोनल पटेल द्वितीय जिला न्यायाधीश, श्री शिव कुमार कौशल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रीमती विनीता गुप्ता श्रम न्यायाधीश, जिला रजिस्ट्रार श्री यशपाल सिंह एवं न्यायाधीशगण श्रीमती अनुसिंह, सुश्री रश्मि खुराना, श्री प्रियांशु पांडे, श्री अब्दुल अजहर अंसारी, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्रीमती आफरीन युसूफजई, प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री सौरभ जैन, सुश्री पारूल जैन, सुश्री संध्या मुद्गल, श्री विशाल सिंह चौहान आयुक्त नगर पालिक निगम, श्री रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी, अभिभाषक संघ देवास के सचिव श्री चंद्रपालसिंह सोलंकी एवं अन्य पदाधिकारीगणवरिष्ठ, श्री आर.सी. जैन अधीक्षण यंत्री विद्युत कंपनी, श्री गोविन्द सिन्हा क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई, श्री विवेक सिंह सीएसपी देवास, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सहित लोक अभियोजन अधिकारीगण, विद्युत कंपनी एवं बैंक अधिकारीगण, पैरालीगल वालेंटियर एवं पक्षकारगण, खंडपीठ सदस्यगण, उपस्थित रहे।
शुभारंभ कार्यक्रम में श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वागत उद्बोधन लोक अदालत के लाभ बताते हुए अपील की कि अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 29 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।
श्री दिनेश प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश एवं श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा खंडपीठों का भ्रमण कर समस्त संबंधित अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। राजीनामा करने वाले पक्षकारगण को स्मृतिस्वरूप फलदार एवं फूलों के पौधे भेंट किये गये एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारीः-
श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा बताया गया कि- नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में गठित न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 362, चैक बाउन्स 170, फैमेली मेटर्स 22, विद्युत 98, विविध 84, भू-अर्जन के 1, श्रम के 01 प्रकरण, सिविल के 31, क्लेम के 56, बैंक रिकवरी का 01, कुल 826 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि रू. 72140044/- अवार्ड की गई एवं 1962 लोग लाभांवित हुए।
निराकृत 56 क्लेम प्रकरणों में राशि रू 12539000/- के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 170 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 44993747/- रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 6713306/- रूपये की राशि के 82 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।
2099 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें रूपये 17994160/-रू. राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 2293 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।



