देवास जिले के समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन में 13 मई को
लोक अदालत में ’’न तुम जीते न मैं हारा’’ की भावना के साथ शीघ्र और बिना किसी व्यय के होता है निराकरण
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लोक अदालत के लिए मुख्यालय देवास एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द में 29 खंडपीठ गठित
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देवास 12 मई 2023/ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 13 मई (शनिवार) को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा ने आमजन से अपील की है कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में ’’न तुम जीते न मैं हारा’’ की भावना के साथ राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्याय शुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
संपूर्ण जिले में अब तक समस्त न्यायालयों के 4663 लंबित प्रकरण एवं 3533 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रेफर किए गए हैं। उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रकरणों के निराकरण के लिए मुख्यालय देवास एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द में 29 खंडपीठ गठित की गई है।
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ 44 प्रिसिटिंग आयोजित की गई हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।