प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 89 /2023 धारा 7 ,13A,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)तथा धारा 409,420,120 बी का नगर परिषद पीपलरावां जिला देवास के तत्कालीन सीएमओ केएनएस चौहान, तत्कालीन अध्यक्ष श्री मनोज चौहान ,तत्कालीन आंकिक श्री अशोक परमार, तत्कालीन स्टोर प्रभारी श्री वकील मंसूरी एवं फर्म निर्मल इंटरप्राइजेज के बलराज तिवारी को आरोपी मनाते हुए पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.