अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर 09 मदिरा दुकानों पर एक दिवस के लिए देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य की शास्ति अधिरोपित
देवास, 11 जून 2025/ आबकारी विभाग द्वारा जिले में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने से जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान भौंरासा(ए), कम्पोजिट मदिरा दुकान बावडिया, कम्पोजिट मदिरा दुकान तोड़ीवार्ड, कम्पोजिट मदिरा दुकान लोहाना, कम्पोजिट मदिरा दुकान हरणगांव, कम्पोजिट मदिरा दुकान सिरोल्या, कम्पोजिट मदिरा दुकान टप्पा सुकल्या, कम्पोजिट मदिरा दुकान अमोना (देवास) एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान डिंगरोदा इस प्रकार जिले की कुल 09 मदिरा दुकानों पर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) का उल्लंघन होने से प्रथम बार में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने से सभी 09 दुकानों की एक दिवस के लिए देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य की शास्ति अधिरोपित की गई है।