मत्स्याखेट/विनिमय/परिवहन 15 अगस्त तक प्रतिबंधित
देवास, 13 जून 2025/ इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट/विनिमय/परिवहन पर प्रतिबंधित लगाया गया है। प्रदेश में मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा (3)(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (मत्स्य प्रजनन काल) घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के अधीन इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में भी उक्त अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनियम एवं मत्स्य परिवहन करना निषेध है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रूपय तक का जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहन न करे एवं न ही इन कार्यो में सहयोग दें। उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।