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उच्च न्यायालयो को अपने पहले के आदेशों को बदलने का अधिकार है या नहीं- तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

 *Supreme Court: उच्च न्यायालयों को अपने पहले के आदेशों को बदलने का अधिकार है या नहीं, तय करेगा सुप्रीम कोर्ट*

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व अधिकारी एम.एस. जाफर सैट के खिलाफ धनशोधन के मामले की कार्यवाही को रद्द किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह तय करेगा कि उच्च न्यायालयों को अपने पहले के आदेशों को बदलने का अधिकार है या नहीं।  

      सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह खुली अदालतों में उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसलों को रद्द करने के मुद्दे पर नया नियम बनााएगा। यानी उच्चतम न्यायालय यह तय करेगा कि उच्च न्यायालयों को अपने पहले के आदेशों को बदलने का अधिकार है या नहीं। दरअसल, शीर्ष अदालत के सामने एक मामला सामने आया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ धनशोधन के मामले को रद्द कर दिया था। लेकिन बाद में अपने आदेश में संशोधन कर मामले की फिर से सुनवाई की।