देवास जिले की अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए सुझाव/आपत्ति 28 अक्टूबर तक आंमत्रित
जिले के नागरिक दरों का अवलोकन वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय देवास एवं जिले के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में कर सकते हैं
शासकीय योजनाओं के कार्यपालन में मुवावजे राशि मे मूल्यांकन में अपनी जमीन के अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश का देश के फेस 1 की जगह फेस 2 में शामिल होने की मांग की जानी चाहिये
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश ही पूरे देश में फेस 1 में है बाकी के सभी राज्य फेस 2 में है इसलिए अन्य राज्यों में जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि अधिक मिलती है जबकि अभी मध्यप्रदेश में मुआवजा राशि कम मिलती है
इस कारण देश की विकास योजनाए लम्बित हो जाती है लेकिन जमीन के मालिको को कम राशि का मुआवजा मिलता है इसलिए जिले के सभी सांसदों, विधायकों को राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए कि मध्यप्रदेश को फेस 2 में शामिल किया जाये
साथ ही व्यक्तिगत रूप से व सबके हितों के लिए गाइड लाइन में बड़ाई जानी चाहिए क्योंकि सरकारों के पास आपकी जमीन का मूल्य जानने के दो ही रास्ते उपलब्ध होते है पहला जिले की गाइड लाइन व दूसरा क्षेत्र में बिकी जमीन की रजिस्ट्री इसलिए यदि हम सभी लोग प्रयास करें और गाइड लाइन के साथ ही जमीन का क्रय विक्रय करे तो उचित मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं
वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति श्रीमती मंजूलता पटेल ने बताया कि अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए गाईड लाईन की दरों को युक्तियुक्त किये जाने एवं राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रचलित गाईड लाईन(मीड टर्म) के संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रस्ताव को वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित किया गया है। जिले के नागरिक दरों का अवलोकन वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय देवास एवं जिले के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में कर सकते हैं एवं दरों के संबंध में अपने सुझाव/आपत्ति हो तो 28 अक्टूबर सायं 04 बजे तक वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय एवं समस्त उप पंजीयक कार्यालय में दे सकते है।