*देवास जिले में आबकारी विभाग के द्वारा वृत्त टोंकखूर्द एवम सोनकच्छ में अवैध मदीरा के विरुद्ध कार्यवाही*
*06 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध*
*जप्त मदिरा की कीमत 97875 रुपए*
*टोंकखूर्द क्षेत्र के चौबाराधीरा, इकलेरा माता मंदिर के पास तथा सोनकच्छ के ग्राम टुमनी में की गई कार्यवाही*
*06 प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध*
*कलेक्टर महोदय देवास श्री ऋषव गुप्ता के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में* दिनांक 25.04.2023 को आबकारी वृत्त टोंकखूर्द क्षेत्र के चौबाराधीरा, इकलेरा माता मंदिर के पास तथा सोनकच्छ के डुमनी में संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग की गई जिसमें 06 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए, कार्यवाही में 75 पाव देशी मदिरा प्लेन, 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1600 किलो ग्राम महुआ लाहान जप्त किया गया, लहान को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया, जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 97875 रुपए है।
आज की कार्यवाही में *आबकारी उपनिरीक्षक निधि शर्मा, कैलाश जामोद* आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, आबकारी आरक्षक दीपक टटवाडे, विकास गौतम, नगर सैनिक संजय शर्मा एवं केदार चौधरी सम्मिलित थे, इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

